सोमवार, 14 सितंबर 2020

कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले दुसरे आरोपी की जमानत खारिज की गई।

 नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा कंपनी के मैनेजर श्रीकांत पिता प्रमोद कुमार समीर, उम्र-31 वर्ष, निवासी-शक्ति नगर, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई। लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत कंपनी में पैसो का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी श्रीकांत द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...