शनिवार, 5 सितंबर 2020

केरोसीन डालकर लड़की को जान से खत्म करने वाले फरार आरोपीगण की जमानत निरस्त

  सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण गणपत अहिरवार एवं राजकुमार अहिरवार का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मृतका कुमारी विमला के भाई एवं उसके रिश्तेदार की बेटी कहीं भाग गया था, इसी बात को लेकर आरोपीगण गणपत, राजकुमार, नीरज एवं जीतेंद्र आए और कुमारी विमला के माता-पिता एवं भाई को गालियां देने लगे। विमला ने जब गाली देने से मना किया तो सभी लोग विमला को गाली देने लगे और मारने के लिए घर में घुस आए विमला ने डरकर खुद को रसोई के कमरे में बंद कर लिया तो चारों आरोपी दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गए और जान से मारने की नियत से राजकुमार ने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की कुप्पी उठाकर विमला पर डाल दी। विमला भागने लगी तो जितेंद्र एवं नीरज ने हाथ पकड़ लिया तथा गणपत ने चूल्हे पर रखी माचिस उठा कर आग लगा दी। विमला को आग लग जाने के फलस्वरूप उपचार के दौरान दिनांक 29 मई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां आरोपीगण गणपत अहिरवार एवं राजकुमार अहिरवार द्वारा जमानत आवेदन 439 प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण गणपत अहिरवार एवं राजकुमार अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


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