मंगलवार, 8 सितंबर 2020

मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज।

मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण (1) बंटी पिता रामविलास बांछड़ा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-बरडीया, (2) नितेश पिता प्रहलाद सोलंकी, उम्र-21 वर्ष व (3) नरेद्र पिता राजू सोलंकी, उम्र-29 वर्ष, दोनो निवासी-ब्रम्हपुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 05.09.2020 को वन्य क्षेत्र मनासा की हैं। वन्य अधिकारी को सूचना मिली कि बुरावन क्षेत्र में मोर का शिकार हुआ हैं, जिस पर वन्य अधिकारी द्वारा सूचना के आधार पर आरोपीगण द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 3517/03, धारा 2, 9, 39, 50 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...