बुधवार, 16 सितंबर 2020

मोटर साईकिल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की ज़मानत निरस्त*


अतिरिक्त जिला अभियोजक द्वारा ज़मानत का किया गया था विरोध*


बुरहानपुर (मेह लका अंसारी) अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील ने बताया कि उनके द्वारा आरोपी श्याम पिता रमेश, उम्र 21 वर्ष निवासी लालबाग के जमानत आवेदन पर माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति लिये जाने पर माननीय न्यायालय ने आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया। प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 68 एम.डी. 0952 पर एक व्यक्ति तथा उसके पीछे बोरा लेकर एक महिला बैठी थी। पुलिस द्वारा बोरा तोडकर चेक करने पर देशी दारू टैगो पंच 288 क्वॉएटर प्रत्येक क्‍वाटर 180 एम.एल. के सिल बंद तथा 64 क्वॉटर 90 एम.एल. कुल 57 लीटर शराब जप्त‍ किया था। आरोपीगण के विरूद्ध थाना लालबाग के अन्तर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोपी के ज़मानत आवेदन पर इस आधार पर आपत्ति ली, कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्या 50 बल्क लीटर से अधिक शराब परिवहन से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपी को ज़मानत का लाभ दिया जाता है तो साक्ष्यो के साथ छेड़छाड़ तथा साक्षियों को डराने की संभावना है। न्यायालय द्वारा अति. लोक अभियोजक की आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया।


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...