मंगलवार, 1 सितंबर 2020

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत


नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) , बिजावर की न्‍यायालय ने निरस्‍त कर दिया है।       एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना दिनांक 30 जुलाई 2020 को दिन में 12 बजे पीडिता अपने घर के दरवाजे पर खडी थी तब आरोपी राजेन्‍द्र ने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया, पीडिता के मना करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुये वहॉ से चला। उक्‍त घटना के संबंध में पीडिता ने थाना बडामलहरा में आरोपी छोटू उर्फ राजेन्‍द्र कुशवाहा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।       आरोपी छोटू उर्फ राजेन्‍द्र कुशवाहा ने गिरफतारी से बचने के लिए न्‍यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजय मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्‍तुत किये । तर्क सुनने के बाद  विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती बरखा दिनकर की न्‍यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।  


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