शनिवार, 5 सितंबर 2020

नाबालिक लड़की को बहला फुसला के भगा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी सोनू लडिया पिता नब्बू लड़िया निवासी बेगमगंज जिला रायसेन का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादी ने  थाना उपस्थित होकर  रिपोर्ट लेख कराए कि उसकी लड़की  जिसकी उम्र  17 साल 6 माह है, दिनांक  12 फरवरी 2018 को  रात करीब 9 बजे घर में सो रही थी  रात्रि में जब फरियादी ने देखा तो वह  घर पर नहीं थी।  फरियादी एवं उसके  लड़कों ने  आस पास पड़ोस एवं गांव में तलाश किया जो नहीं मिली।  उसके घर  मोहल्ले के  सोनू लड़ियां  व उसकी बहन का आना जाना  रहता था  तो फरियादी ने  सोनू लड़िया के यहां फोन लगाकर  उसके घर पर पूछा तो सोनू लाडिया भी घर पर नहीं था।  फरयादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसे  संदेह है कि उसकी नाबालिग लड़की को सोनू लाडिया बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना राहतगढ़  में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग लड़की की दस्तयाव होने पर धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण सोनू लड़िया का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। अमित जैन सहायक मीडिया प्रभारी जिला सागर


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