मंगलवार, 8 सितंबर 2020

पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने पर कोर्ट ने भेजा जेल

 राजगढ/खिलचीपुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर जिला राजगढ ने थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 356/2020 धारा 353, 332, 34 भादवि में आरोपी मांगीलाल पिता कंवरलाल तंवर निवासी ग्राम हरिपुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना खिलचीपुर आकर रिपोर्ट किया कि वह थाना खिलचीपुर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। वह दिनांक 24.08.2020 को मर्ग जांच में शासकीय अस्पताल खिलचीपुर पहुच कर मर्ग जांच किया था। जब फरियादी अपने हमराह आरक्षक को साथ लेकर कस्बा में भ्रगण करता हुआ शाम 04.30 बजे स्टेण्ड पहुचा तो ट्राफिक जाम हो रहा था । फरियादी ने थाने से पुलिस फोर्स को फोन करके बुलाया था। इसी दौरान मागीलाल पिता कंवर लाल नि. हरिपुरा पीकप वाहन को रोड पर अड़ी करके बैठा था । जब फरियादी ने अपने साथी पुलिस वालो के साथ उसको कहा कि यहां से पीकप हटाये तो वहां आरोपीगण फरियादी उप निरीक्षक से अनावश्यक विवाट कर झूमा झटकी करने लगे और मांगीलाल के साथी ने पत्थर उठाकर मारा जो फरियादी के गाल पर लगा जिससे खून निकानने लगा था। फरियादी वहीं गिर पडा था। जब हमराह साथी पुलिस वाले उन दोनो को पकडने दोडे तो दोनो पीकप लेकर भाग गये थे। आरोपी का कृत्य 353, 332, 34 भादवि का दण्डनीय पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उक्त प्रकरण आरोपी मांगीलाल ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट कर एक गंभीर अपराध कारित किया गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो निश्चित ही न्याय के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त मांगीलाल का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है।


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