शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

रेत का अवैध परिवहन करने वाले की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

‘‘ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 10.09.2020 को थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम अजनास से खातेगांव की तरफ सिल्वर रंग का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई आ रही है। पुलिस बल रवाना होकर अजनास रोड पुष्पदीप स्कूल के पास पहुंचे कि सामने अजनास तरफ से आने वाले रोड पर मुखबिर के बताये हुलिये का सिल्वर रंग का बिना नम्बर का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिस हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र पिता गोपाल उम्र-28 साल निवासी- ग्राम राजोरा का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक जितेन्द्र से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से सिल्वर रंग का बिना नम्बर का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी जितेन्द्र पिता गोपाल को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी जितेन्द्र पिता गोपाल उम्र-28 साल निवासी- ग्राम राजोरा खातेगांव जिला देवास की जमातम निरस्त की। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...