मंगलवार, 15 सितंबर 2020

शादी के नाम पर लोगो को ठगने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने थाना खातेंगांव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम नागझिरी थाना करई जिला खरगोन में रहता हॅू। तथा मजदूरी करता हूॅ करीब दो महीने पहले मेरे परिचित भार्गव निवासी इन्दौर मुझे मेरे घर आकर बताया कि ग्राम सोमगांव तहसील खातेंगांव जिला देवास में ओमप्रकाश हरयाले की लडकी है जो तुम्हारे समाज की है। उस लडकी से तुम तुम्हारे लडके का संबंध कर दो। तो दिनांक 10.07.2020 को में मेरे परिवार को सथ लेकर सोमगांव गया। जहाॅ पर लडके तथा लडकी ने एक-दूसरे को पसंद किया। फिर ओमप्रकाश ने उसकी लडकी की शादी मेरे लडके करण से करने के लिये 40000/- तय किये तो मैंने ओमप्रकाश को उसी दिन 10000/- नगद में दिये फिर एक दिन बाद ओमप्रकाश ने मुझे फोन लगाया और बोला कि मुझे 15000/- और दो मैं मेरी लडकी के लिये रकम और कन्यादान के लिये कपडे लाने है। तो मैं मोटर साईकिल से ग्राम सोमगांव गया और ओमप्रकाश को 15000/- नगद दिये। उसी दिन ओमप्रकाश ने मुझे बोला कि आने वाले गुरूवार के दिन ओंकारेश्वर में कोर्ट से शादी करेंगे तो बुधवार के दिन ओमप्रकाश ने मुझे फोन लगाकर बताया कि मेरे नाना ससुर का स्वर्गवास हो गया है अभी शादी नही करेंगे। फिर दिनांक 20.07.2020 को ओमप्रकाश मेरे लडके को कपडे दिलवाने के लिये मेरे घर नागझिरी आया तो मैंने ओमप्रकाश को मेरे जमाई मनोहर के समक्ष 10000/- नगद दिये। फिर दिनाक 10.08.2020 को मैंने ओमप्रकाश के द्वारा दिये गये उसकी पत्नि उमाबाई के खातें में उसके द्वारा पैसे मांगने पर 5000/- जमा किये। इस प्रकार मैंने ओमप्रकाश को कुल 40000/- दे दिये। दिनांक 13.08.2020 को ओमप्रकाश ने मुझे बोला कि दिनांक 16.06.2020 को मैं मेरी लडकी को लेकर तुम्हारे गांव आ जाऊगा। और दिनांक 17.08.2020 को ओंकारेश्वर में शादी कर देंगे। फिर ओमप्रकाश अपनी लडकी को लेकर नही आया तो मैंने ओमप्रकाश को फोन लगाकर पूछा कि तुम क्यों नही आये तो ओमप्रकाश ने मुझसे बोला कि मैं मेरी लडकी की शादी तुम्हारे लडके से नही करूगा। तो मैंने मेरे दिये हुये 40000/- वापिस मांगे मो ओमप्रकाश बोला कि ना ही मैं अपनी लडकी शादी तुम्हारे लडके से करूगा और ना ही पैसे वापिस दूगा। इस प्रकार ओमप्रकाश ने मुझसे शादी करने के नाम से 40000/- लेकर धोखा-धडी की है अभी तक मैं उससे पैसे वापसी का इन्तजार करता रहा। इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने नही आया था। आज रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूॅ। थाना खातेंगांव में अपराध क्रमांक 0399/2020 धारा 420 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले निवासी ग्राम सोमगांव की जमातम निरस्त की। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...