बुधवार, 16 सितंबर 2020

शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना नेमावर को मुखबिर द्वारा अवेध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ थाने से रवाना होकर संदलपुरफाटा पहुंचा राहगीर पंचान को मुखबिर की सूचना से अवगत करवाने के बाद नरषुलागंज रोड पर पिपल्यानानकर की ओर रवाना हुये तभी नरषुलागंज रोड पर जामनेर नदी के पुल के पास काले रंग की मोटरसायकल जिस पर पीछे दोनो साइड लग्गड बंधे हुये थे उसको पुलिस ने हाथ देकर रोकने की कोषिष की तो मोटर चालक भंवरास रोड पर अपनी गाडी पलटा कर भागने लगा जिसका पीछा कर कुछ ही दुरी पर भेरू मंदिर व भंवरास रोड पर बने पुल के बीच हमराह फोर्स व पंचानो की मदद से घेराबंदी कर उक्त मोटरसायकल चालक को पकडा उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम संदीप पिता जगदीष यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम पुरोनी तहसील खातेगांव जिला देवास का होना बताया उसकी मोटरसायकल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर की जिसमें पीछे लग्गड दोना साइड बंधे हुए थे जिसमे थैलो में तीन-तीन पेटी देषी प्लेन शराब थी। कुल 06 पेटी जो आबकारी की सील बंद थी जिसमें प्रत्येक में 180 एमएल के 300 क्वाटर कुल 54 लीटर शराब मिली जिसके वैध दस्तावेज नही होना पाया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत पाया पाया अतः थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 212/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी संदीप पिता जगदीष यादव को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी संदीप पिता जगदीष यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम पुरोनी तहसील खातेगांव जिला देवास को जेल भेजा।         पैरवीकर्ता    श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                           एडीपीओ मो.नं. 7587603302               मधुलिका मेव   मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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