शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त.

अतिरिक्त। लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने शराब का अवैध परिवहन कर रहे आरोपी मस्ताराम पिता मालू, आयु-40 वर्ष निवासी अम्बा, तहसील नेपानगर की जमानत निरस्त की। सहा. मिडिया सेल प्रभारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, आरोपी मस्ताराम के पास दिनांक 29.07.2020 को दो प्लास्टिक की केन में 58 बल्क लीटर हाथभटटी कच्ची महुआ शराब अविधिक रूप से पाई गई। आरोपी के विरूद्ध थाना निंबोला, बुरहानपुर पर धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत आवेदन माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो मा. न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अति लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध 50 बल्क लीटर से अधिक शराब के अवैध परिवहन व अधिपत्य से सबंधित होकर गंभीर स्वरूप का है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है । आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त‍ लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया। मिडिया सेल प्रभारी जिला अभियोजन कार्यालय जिला बुरहानपुर म.प्र.


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