गुरुवार, 3 सितंबर 2020

शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 465/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी शुभम पिता यशवंत इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके के द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्‍करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जायें। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना किशनगंज पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर सूचना की तस्‍दीक हेतु कोदरिया रोड पर पहुचें। मुखबिर सूचना के बताये अनुसार दो व्‍यक्ति हीरो स्‍पेलेंडर प्‍लस पर बैठेदिखे जो पुलिस को देखकर अचानक भागने का प्रयास करने लगे । जिन्‍हे हमराही फोर्स की मदद से पकडा। मोटरसायकल पर बैठे व्‍यक्तियों के बीच में सीट पर प्‍लास्टिक की कैन रखी हुइ थी। कैन को खोलकर देखने पर उसमें 25 लीटर कच्‍ची हाथ की महूआ शराब पाई गई सूंघने पर तीव्र गंध व चक्‍कर जैसे आने लगे। आरोपीयों से नाम पुछने पर अंशुल पिता गिरिश, शुभम पिता यशवंत कदम बतायाा आरोपियों को उक्‍त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्‍यक्‍त किया गया। । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 03.09.2020 मीडिया प्रभारी तहसील महू, जिला इंदौर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...