बुुरहानपुर-जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया गया है कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लाेेक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम(वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
वेबीनार का शुभारम्भ माननीय सयुक्तं संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबीडेस इन सेक्सुअल ऑफेसेस स्किल डेवलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस सी/एस टी एक्ट में महिला अपराधों से संबधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राईम, एक्जासमिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सों एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पननसेसन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफटी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिुटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्या्न दिया गया।
यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबीत होगी। उक्तक वेबीनार में कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील उपस्थित हुये।