न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अमजद पिता सलीम खान, निवासी- दिलदारपुरा, महिदपुर जिला-उज्जैन को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 5,00/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक-09.01.2018 को फरियादी मो0 मुजफ्फर पिता इस्माईल नागौरी ने पुलिस थाना महिदपुर रोड़ पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक से 10-12 दिन पहले चौरल में ढ़ाबे पर फरियादी का ट्रक खड़ा था, वही पर आरोपी अमजद बकरी का ट्रक भी खड़ा था। उसके ड्राइवर ने ट्रक रिवर्स लिया जिससे फरियादी के ट्रक का पिछला नया टायर आरोपी के ट्रक के बम्पर की टक्कर से फूट गया। इस पर अमजद ने उसके ड्र्ायवर से बोला था कि रिपोर्ट मत करना वह टायर का जो भी खर्चा बनेगा दे दूंगा, घटना दिनांक से चार-पांच दिन पूर्व फरियादी ने अमजद को जमातखाने में टायर का खर्चा देने के लिये बुलाया था यहॉ पर बातचीत के दौरान आपस में गाली-गलौच हो गई थी, तो लोगों ने बीच बचाव कर हम लोगों को छुड़ा दिया था। घटना दिनांक को वह जाकिर की मोटर साइकिल के पीछे बैठकर पुराने हाट ट्र्ांसपोर्ट नगर में जा रहा था, वहीं पर अचानक अमजद बकरी आया, आते ही उसे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियिां देने लगा तथा अमजद उसे लात घूसों से बुरी तरह मारने लगा, उसके साथ के जाकिर ने बीच बचाव किया, तो अमजद पास से ही दौड़कर उसे मारने के लिये टामी लेकर आया तब तक मो. नईम, निजामुद्दीन नागोरी आ गये जिन्होंने बीच-बचाव किया, वरना अमजद उसके साथ गंभीर मारापीट कर सकता था, मारपीट से उसके सिर में व शरीर पर अन्दरूनी चोटें आयी, छुड़ाने के बाद अमजद बकरी फरियादी से बोला कि आज तो इन लोगों की वजह से बच गया है। आईंदा टायर के पैसे मांगे व इधर से निकला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।