गुरुवार, 8 अक्टूबर 2020

लाख रूपये के बदले 1 लाख 20 हजार रूपये एवं ईनाम का लालच देकर धोखाधडी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त



न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप पिता अम्बाराम आंजना, निवासी- जवासिया, थाना नरवर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन बताया कि थाना नानाखेडा पर फरियादी आशीष जाटवा, अजय खत्री एवं अन्य ने शिकायत आवेदन लाईफ टाइम स्टॉक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी ईश्वरसिंह, सीईओ ईश्वर बैंडवाल, लखन व दिलीप, हेमन्त यादव व अर्जुन के विरूद्ध दिया था कि अभियुक्तगण द्वारा हमें प्रलोभन दिया तथा ॅॅथ् वाटर पार्क नावदा पंथ में एक सेमीनार का आयोजन भी किया गया था। जिसमे हम सबको यह बताया गया कि आप एक लाख रूपया कम्पनी में जमा करेगें तो कम्पनी एक माह बाद एक लाख रूपया मय 20000 लाभांश के साथ आपको वापस करेगी तथा समय समय पर आपको गाडिया तथा अन्य ईनाम भी व बोनस भी अलग से देगी। इस विश्वास मे आकाश आशीष ने 2 लाख व अजय ने 9 लाख पचास हजार, राकेश ने 1 लाख, कपिल ने 1 लाख, हितेश ने 1 लाख 40 हजार, लोकेश ने 1 लाख 5 हजार तथा कनिराम ने 22 लाख रू दिये। फरियादीगण द्वारा एक माह बाद रूपये मांगने पर अभियुक्तगण ने नहीं लौटाया और उनके साथ धोखाधडी की गई। पुलिस थाना नानोखडा द्वारा जॉच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। 



अभियुक्त दिलीप द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।



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