न्यायालय विशेष न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दसई और गुड्डू सिंह को थाना बरगी के अपराध क्रमांक 351/2018 धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376(1) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर की मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत विकी के द्वारा बताया गया कि फरियादी मैं थाना बरगी में दिनांक 18/11/2018 को उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह लगभग 1 सप्ताह पूर्व धान काटने के लिए अपनी पत्नी व पुत्र के साथ अपने ससुराल गया था उस समय उसकी दोनों पुत्रियां घर पर थी इसी दौरान दिनांक 14 11 2018 को सुबह करीब 10:00 बजे उसकी छोटी पुत्री ने बताया कि उसकी बड़ी बहन घर पर नहीं बिना बताए कहीं चली गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना बरगी के अपराध क्रमांक 351/2018 धारा 366, 363,376(2)(एन) भादवि एवं 5(एन) पॉस्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया एवं पीड़िता के कथन लेख किए गए जिसमें उसने बताया घटना दिनांक वह अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी। उसके माता-पिता उसके मामा के यहां धान काटने गए हुए थे। उसी दौरान आरोपी दसई उर्फ गुड्डू उसके घर आया और उसे जबलपुर चलने को कहा। वह आरोपी के साथ चली गई। पीड़िता ने स्वीकार किया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जबलपुर ले गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुए 06 साक्षियो को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पास्को) श्रीमती ज्योति मिश्रा जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दसई और गुड्डू सिंह को थाना बरगी के अपराध क्रमांक 351/2018 धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376(1) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।