मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020

आपराधिक अपील में न्‍या‍यिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि 12 दिन एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 06/06/2010 को सायं 06-30 बजे योगेश मेवाडा की डेरी के सामने फ्रीगंज शुजालपुर मंडी में फरियादी राजेश अपने साथी रितेश,चंकी, योगेन्‍द्र, मोंटु के साथ खडे होकर बातचीत कर रहा था तभी आरोपी ने अपने साथियों के सा‍थ मिलकर हथियारो से उसके साथ मारपीट की । आरोपी गोलु ने तलवार से मारपीट की थी । अपील न्‍यायालय द्वारा भी आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 29/09/2020 को दण्डित किया गया। आपराधिक अपील में राज्‍य की ओर से संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


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