शनिवार, 3 अक्टूबर 2020

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी धन्नालाल पिता सदिया उम्र 60 वर्ष निवासी नवलपुरा थाना मेनगांव के कब्जे से बिना लायसेंस के रखी 08 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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