घटना इस प्रकार है की दिनांक 04.09.2020 को फरियादी जनसिंह बिलवाल ने थाना रायपुरिया में आरोपी शुभम पिता विमल कुमार सेठिया के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई की आज दौराने कस्बा भ्रमण हमराहा आर.13 पंकज सिंह के सदर बाजार में पहूंचा जहां पर मुखबीर द्वारा सुचना मिली कि शुभम पिता विमल कुमार झकनावद का यात्री प्रतिक्षालय के पास बस स्टेण्ड झकनावद पर सट्टा लिख रहा है। मुखबीर की सुचना पर विश्वास कर राहगीर पंचानों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया बाद मुखबीर के बताए स्थान पर पहूंचा देखा तो एक व्यक्ति यात्री प्रतिक्षालय कि दिवार की आढ़ में सट्टा रूपये पैसे लेकर लिखता दिखा जिसे हमराहा व राहगीर पंचानों की मद्द से घैराबंदी कर पकड़ा । पंचानों के समक्ष चेक करते सट्टा संबंधी सामग्री मिली बाद व्यक्ति का नाम, पता पुछने पर अपना नाम शुभम पिता विमल कुमार सेठिया नि. झकनावद का होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 04(क) सट्टा एक्ट का पाया जाने से उक्त आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्ची, लिड, पैन, 690/- रूपये पंचानों के समक्ष जप्त किया व आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पुर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टेट्, पेटलावद जिला झाबुआ (श्री राजेन्द्र बर्मन सा.) द्वारा प्रकरण में आरोपी शुभम पिता विमल कुमार को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश जामोद द्वारा की गई।
उक्त जानकारी सहा. मीडिया प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।