शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2020

ट्रेक्टर में तेज आवाज में डेक बजाने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित, ट्रेक्टर का बीमा न होने से वाहन मालिक पर भी जुर्माना अधिरोपित


मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को थाना सिटी कोतवाली के प्र. आर. दीपक सिंह तोमर टीआई के आदेश से संग्रहालय पोइन्ट एम. एस. रोड़ पर वाहनों की चेकिंग में लगे हुये थे, चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिला चिकित्सालय की तरफ से ट्रेक्टर क्र एमपी33 एबी 2271 का चालक ट्रेक्टर पर साउन्ड सिस्टम मय केवीनेट लगाए हुए काफी तेज आवाज मे गाने बजाते हुए संग्रहालय के सामने से निकला जिसे रोककर चेक करने पर चालक ने अपना नाम आशीष पुत्र धीर सिह यादव नि0 जौरा खुर्द का होना बताया । आगामी विधान सभा के उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता का उलघ्घन करता पाया जाने से म0प्र0 कोलाहल नियत्रंण अधिनियम की धारा 15 तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उलघ्घन पाया जाने से धारा 188 ताहि के तहत दन्डनीय अपराध पाया जाने से विधिवत मुताविक पंचनामा ट्रेक्टर व साउन्ड सिस्टम मय केवीनेट के जप्त कर आरोपी को धारा 41 ए जा0फौ0 का नोटिस तामील कराकर पांवद कर छोडा गया वापसी पर अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया, दौराने विवेचना पता चला कि ट्रेक्टर का बीमा भी नहीं था, इस पर से ट्रेक्टर मालिक व चालक के विरुद्ध चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी चालक व वाहन मालिक को दोषसिद्ध पाते हुये, वाहन चालक आशीष पर 2000 रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा व वाहन मालिक पर 3000 रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने की।

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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...