मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित। नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना जसोके अपराध धारा 498, 302 भादवि0 एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी खेलावन चौधरी पिता श्री फग्गू चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सुरदहा कला थाना जसो जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 15/10/2020 को निरस्त किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि, दिनांक 21/09/2019 को मृतिका की ससुराल में उसकी आग लगने से मृत्यु हो गयी थी। मृतिका ने मृत्यु से पहले अपने भाई से बताया था कि उसके पति ने उसको मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मृतिका के भाई के मोबाइल पर थी। उक्त अपराध पर थाना जसो द्वारा दौरान विवेचना आरोपी तथा घटना के अन्य साक्षी तथा अन्य साक्ष्यों को जब्त कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 15/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।