जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि घटना दिनांक 3/10/14 को दोपहर 3:30 बजे आरोपीगण रामभरोस, हरि विनोद एवं कमलेश जाट निवासी गण कांजीपुरा चारों ने पूर्व झगड़े को लेकर फरिया दिया निरमलाबाई के लड़के मिथुन व प्रदीप को उनके घर के सामने आम रोड पर रोककर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी वह चारों ने मिथुन व प्रदीप के साथ लकड़ी से मारपीट की निर्मला बाई बचाने आई तो रामभरोस हरि एवं कमलेश ने निर्मला के साथ लकड़ी से मारपीट की, एवं आरोपी रामभरोस निर्मला बाई के साथ झूमाझटकी की थी जिससे उसे चोटें आई आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी फरियादी निर्मला बाई निवासी कांजीपुराने घटना की रिपोर्ट थाना खातेगांव में की गई
माननीय जेएमएफसी न्यायालय प्रथम श्रेणी खातेगांव द्वारा आज दिनांक 13 /1०/20२० को आरोपी गणों को दोषी पाते हुए आरोपी रामभरोस पिता जगन्नाथ जाट उम्र 55 साल निवासी कांजीपुरा को धारा 354 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 294 एक माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, 323 में 1 माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया, एवं आरोपी विनोद, हरि एवं कमलेश को धारा 323 में एक-एक माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश कारपेंटर द्वारा की गई, एवं सहयोग सैनिक क्रमांक 150 संजय तिवारी द्वारा किया गया