टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादिया जो कि पीडिता नाबालिग की माँ है , ने चौकी मझना में उपस्थित होकर रिपोर्ट की , कि मैं ग्राम बम्हौरी नकीवन की रहने वाली हूँ , गृह कार्य , खेती करती हूँ । दिनांक 29.09.2020 को मैं खाना - पीना खाकर अपने कमरे में रात करीब 11 बजे सो गई थी उसी कमरे में मेरी सास शांतिबाई और नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल 07 माह है वह खाना - पीना खाकर सो गई थी । सुबह करीब 4 बजे मैं सो कर उठी तो मैंने देखा मेरी लड़की अपने बिस्तर पर नहीं है फिर हम सभी लोगों ने आस - पड़ोस एवं गांव में पता किया तो कोई पता नहीं चला । मेरे गांव का पड़ोस में रहने वाला भगतराम पिता कल्लू यादव निवासी बम्हौरी नकीवन , मेरी नाबालिग लड़की को बहला - फुसलाकर भगा ले गया है सो रिपोर्ट करती हूँ , कार्यवाही की जावे । फरियादी उक्त रिपोर्ट पर गुम इंसान क्र ० 03/2020 एवं अपराध क्रमांक 346/2020 अंतर्गत धारा 363 भादवि कायम किया जाकर विवेचना आरंभ की गई विवेचना के दौरान दिनांक 02.10.2020 को गुमसुदा को तलाश कर उससे पूंछतांछ की गई ।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि दिनांक 29.09.2020 को रात्रि करीब 12 आरोपी भगतराम आया और मुझसे नीचे चलने के लिए कहने लगा । मेरे मना करने के बाद भी वह मुझे नीचे ले गया और फिर खेत पर ले गया । खेत पर उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी का प्रलोभन देकर गलत काम किया । पीडिता के द्वारा उक्त खुलाशा करने पर प्रकरण में 366 , 376 ( एन ) भा.दं.सं. एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया । प्रकरण में विवेचना के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था । आज दिनांक को आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत एवं पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री एन.पी. पटेल के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।