23.09.2020 को फरियादी मोहनसिंह सोलंकी ने चैकी बामनिया मे इस बात की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि मैं और हमराहा आरक्षक चन्द्रपालसिंह, आरक्षक रीव डावर, आरक्षक जितेन्द्र, आरक्षक दिलीपसिंह के मय षासकीय वाहन के दौराने कस्बा भ्रमण कस्बा बामनिया में मुखबीर ने सुचना दिया की नारेला रोड़, टेकरी वाली राम मंदिर के पास एक व्यक्ति चिलम में गांजा भरकर पी रहा है सुचना पर विष्वास कर राहगीर पंचानों को तलब कर हमराहा फाॅर्स व मुखबीर सुचना से अवगत कराकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताए स्थान पर पहूंचा तो देखा तो एक व्यक्ति टेकर वाली राम मंदिर के पास चिलम में गांजा भरकर पीते दिखा जिसे हमराहा फाॅर्स व पंचानों को दिखाया व फाॅर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम, पता पुछते अपना नाम विपिन पिता ओमप्रकाष बैरागी ने निवासी सारंगी हाल बामनिया का होना बताया पुछताछ पर गांजा पीकर नषा करना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 8/27(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से उक्त आरोपी से एक चिलम मिट्टी की, एक कपड़े का टुकड़ा, एक गांजे की पुडीया जो तोलने योग्य नहीं है (अल्प वजनी), एक माचिस जिसमें 5 बिना जली तिली व तीन जली तिली विधिवत जप्त कर पंचानों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त माल व गिरफ्तार आरोपी को मय फाॅर्स षासकीय वाहन के वापस आया व जप्त माल मालखाने में जमा किया गया ।
उक्त अपराध पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टे्ट, पेटलावद जिला झाबुआ (श्री संजीव कटारे सा.) के समक्ष पेष किया गया विचारण के दौरान आरोपी विपिन पिता ओमप्रकाष बैरागी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 7 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण की पैरवी श्री सुरेष जामोद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा की गई। उपरोक्त जानकारी सहा. मीडिया सेल प्रभारी सुश्री षीला बघेल एडीपीओ द्वारा दी गई।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी अधिकारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)