आगर मालवा - सहा. जिला मीडिया प्राभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ०१-०७-२० को पीडि़ता की मां ने कानड़ थाने पर रिपोर्ट की कि दिनांक ३०-०६-२० की रात्रि को वह और उसके परिवार के लोग सो गए थे, सुबह उठकर देखा तो उनकी पुत्री नहीं दिखी आस पास तलाश करने पर भी नहीं मिली तो थाने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीडि़ता को दस्तियाब किया, तब जानकारी हुई कि आरोपी राजेश पिता कन्है्यालाल फुलेरिया उम्र २४ साल निवासी ग्राम दुपाड़ा जिला शाजापुर पीडि़ता को बहला फुसला कर शादी का झासा देकर भगा ले गया था और उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया , पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष दिनांक ०८-०७-२० को प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया, तब से आरोपी जेल में ही है, इस दौरान पुलिस द्वारा प्रकरण में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण हो कर अभियोग पत्र प्रस्तुत हो जाने के आधार पर भी आरोपी द्वारा जमानत की मांग की गई , जबकि प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम श्री अनूप कुमार गुप्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी ने १७ वर्षीय पीडि़ता को बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म का गंभीर अपराध किया है इसलिए उसे जमानत का लाभ न दिया जावे ।
माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम श्री ओ.पी.एस. रघुवंशी ने आरोपी के तर्को को अमान्य कर जमानत आवेदन निरस्त करते हुए व्यक्त किया कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ बार बार दुष्कर्म किया है । अनुसंधान पूर्ण कर भले ही प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तब भी उससे अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती ।