शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी महेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण गुरगेला निवासी झण्डा चौंक अकोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 23/09/2020 को फरियादी ब्रजेश शाम 6:30 बजे अपने घर के सामने रोड पर खडा था, तभी विक्की आरोपी विक्की और उसके पिता महेन्द्र आये और बोले की तेरे पीछे के मकान में मत आना तो फरियादी बोला मेरा मकान है, मैं आउंगा तो दोनों आरोपीगण ने अश्लील गाली गुप्ता की तथा विक्की ने लात घूसों से तथा महेन्द्र ने लठ फरियादी को सिर पर मारा जिससे खून निकल आया तथा दूसरी बार लठ मारा तो सीधे हाथ व कमर पर फरियादी को चोंट लगी। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर देवेन्द्र, शेखर, एंव हेदर आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया आरोपीगण जाते जाते बोले की आज तो तुझे बचा लिया आईंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की थी। दिनांक 12/10/2020 को आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।