सोमवार, 19 अक्टूबर 2020

फरियादिया एवं उसके पति के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों को दी गई सजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री एस. एस. खिची, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 03.03.2018 को सुबह 09:30 बजे फरियादिया अपने घर में अकेली थी। परिवार के लोग गेहूं काटने खेत पर गये थे। जब फरियादिया अपने घर के सामने लगे हेण्डपम्प पर पानी भर रही थी, तभी अभियुक्तगण वाला, दुल्लान, मानसिंह आये और अभियुक्त वाला बोला कि वह उसे अपनी घरवाली बनाएगा, कहकर बुरी नियत से फरियादिया को पकड़ा और उसके साथ तीनों अभियुक्त गण ने मारपीट की। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति, सास व अन्य लोग बीच-बचाव करने आये, तो उसके पति झितरा के साथ वाला ने लट्ठ से व दुला ने पत्थर से मारा, जिससे उसे चोट आई फरियादिया को भी चोटें आई।  बीच-बचाव करने आये फरियादिया के लड़के को भी चोट आई।  फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना कालीदेवी में लेखबद्ध कराई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323, 325, 354/34 भा.द.वि. अभियोग पत्र माननीय न्याउयालय के समक्ष पेश किया। उक्तर प्रकरण का काउन्ट/र केस सत्र प्रकरण क्र 90/2018 म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्रग कालीदेवी विरूद्ध झीतरा व अन्य 2 के अंतर्गत धारा 354, 323, 34 ,एवं 307 भा.द.वि. का प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्यायालय में लंबित होने से दोनों प्रकरणों का निराकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा ही किया गया। 


विचारण के दौरान माननीय सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला झाबुआ के न्यायालय ने अभियुक्तरगण को फरियादीगण के साथ मारपीट के अपराध में भा.द.वि. की धारा 323/34  के तहत 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड  तथा गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी वाला, दुला उर्फ दिलीपसिंह एवं मानसिंह को भा.द.वि. की धारा 325/34 के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया  

सुश्री सूरज वैरागी(सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी)

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