रविवार, 11 अक्टूबर 2020

अवैध कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।


गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने अवैध कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी वीरम पुत्र मानसिंह भील को थाना मक्सूदनगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा जिसकी जामनत आवेदन निरस्त हुई। 

     


   मीडिया से प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि थाना मक्सूदनगढ़ पुलिस ने बुढ़ना  तिराहे के पास भोपाल रोड मक्सूदनगढ़ में दो प्लास्टिक की केने रखे हुए एक व्यक्ति को पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम वीरम पुत्र मानसिंह भील निवासी ग्राम काली खदान होना बताया तथा केनों में कुल 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमत ₹6000 होना पाया गया। उक्त रिपोर्ट थाना मक्सूदनगढ़ में धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिन्होंने तर्क दिए कि यदि उक्त आरोपी की जमानत स्वीकार की गई तो पुनः इसी  प्रकार का कृत्य कर शराब का विक्रय करेगा तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर  माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त की।

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