गुरुवार, 8 अक्टूबर 2020

तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी का जमानत आवेदन खारिज।




मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी आरोपिया मधुबाला पति श्यामलाल मेघवाल, निवासी रामपुरा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.05.2020 को मृतक श्यामलाल द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने पर पुलिस थाना रामपुरा द्वारा जाॅच में मृतक के परिजन से पूछताछ करने पर व सुसाइड नोट की जाॅच करने पर मृतक श्यामलाल की पत्नी मधुबाला द्वारा उसे तलाक देने व बार-बार रूपयों की मांग कर प्रताड़ित करना पाया गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 128/20, धारा 306 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपिया की ओर से मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।

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