दुष्कर्म प्रकरण में फरार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को विशेष न्यायालय पाॅक्सो बिजावर द्वारा खारिज कर दिया गया है।
जिला मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण में घटना दिनांक 05/02/15 को अभियुक्त बहादुर लोधी निवासी बकस्वाहा अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, करीब 1 माह बाद जब अभियोक्त्री वापस घर आयी तब उसने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बकस्वाहा पुलिस द्वारा धारा 363,366,376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सों एक्ट में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान दिनांक 30/05/18 को अभियुक्त फरार हो गया। लगभग 1 वर्ष पश्चात पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर जेल भेज दिया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत अवेदन प्रस्तुत किया गया अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत अवेदन का म0प्र0 शासन की ओर विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा द्वारा तर्क के माध्यम से विरोध किया गया जिससे सहमत होते हुए श्रीमती बरखा दिनकर विशेष अपर सत्र न्यायाधीष, बिजावर के न्यायालय ने अभियुक्त बहादुर लोधी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।