शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/03/2020 को आरोपी मोहित पीडिता के स्कूल आया और पीडिता से बोला की तेरे माता पिता का ऐक्सीडेन्ट हो गया है। पीडिता विश्वास कर उसके साथ चली गई। पीडिता को रास्ते में कार में उल्टी होने लगी तो आरोपी ने अपने भाई अंकित को बुलाया अंकित मोटरसाईकिल से पीडिता को देवास बस स्टेण्ड ले गया। थोडी देर बाद मोहित बस से देवास आया फिर दोनों उसे इन्दौर में अंकुश के कमरें पर ले गये और उसे कमरें में बंद कर दिया। मोहित ने पीडिता से कहा की मुझसे शादी कर ले नहीं तो तेरी जिन्दगी खराब कर दूंगा। अंकित वहां से चला गया, मोहित ने उससे अश्लील बातें की और पींडिता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाये । फिर अंकित थोडी देर बाद आया और बोला की मोहित जैसा बोल रहा है, मैं वैसा ही करू। दूसरे दिन सुबह 09 बजे अंकित, मोहित, अंकुश तीनों पीडिता को बस में बैठाकर स्कूल छोडने आये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना मोहन बडोदिया पर की। थाना मोहन बडोदिया पर 0/2020 पर अपराध कायम कर असल कायमी हेतु रिपोर्ट थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर भेजी।
बुधवार को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया।