टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 17.03.2020 को समय रात के 10:30 से 11 बजे के मध्य शासकीय उचित मूल्य की दुकान से आरोपी प्रभात दुबे निवासी ग्राम देरी ने पिकअप वाहन से गेहूँ की 61 बोरियॉं रखीं। जन-सामान्य को उचित रूप से राशन का आबंटन नहीं किया गया तथा जब खाद्य विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया तो राशन दुकान में रखे माल व रजिस्टर में दर्ज माल में अंतर पाया गया।
आरक्षी केन्द्र कुड़ीला द्वारा खाद्य विभाग के प्रतिवेदन पर अपराध क्रमांक 306/2020 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री बृजेश कुमार असाटी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।