निवाड़ी/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता दिनांक 19.10.2018 को को दशहरे के दिन लगभग 3 बजे माता सिराने गई थी, तभी गॉंव का संतराम रैकवार सफेद रंग की गाड़ी से आया और पीडि़ता को बुलाकर प्रसाद का लड्डू खिलाया और पीडि़ता को गाड़ी के अंदर खींच लिया। गाड़ी में आगे की सीट पर संतराम का जीजा गौतम ड्राइवर बैठा हुआ था। आरोपीगण पीडि़ता को गाड़ी में बैठाकर झांसी ले गये थे जहां पर आरोपी संतराम ने पीडि़ता के साथ शारीरिक दुराचार किया और वहां से आरोपीगण पीडि़ता को डबरा जिला ग्वालियर ले गए। डबरा से ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया था तथा गौतम एवं संतराम ने उसे डबरा में उतार लिया था और वहां से दिल्ली ले गया था फिर वापिस झांसी आए जहां से संतराम ट्रेन से पीडि़ता को बरूआ सागर लाया और स्टेशन पर उससे बोला कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा और भाग गया था। इस संदर्भ में थाना निवाड़ी में 363, 366, 376डी भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दौरान विवेचना आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जो निवाड़ी जेल में निरूद्ध है।
आज दिनांक 10.10.2020 को आरोपी गौतम वाथम द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया था जिसमें अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री पंकज द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निवाड़ी द्वारा आरोपीगण के उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।