बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

चरक अस्पताल परिसर में छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी कपूर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रंजीत पिता रामभरोसे निवासी- उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कु न्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ने पुलिस थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं आशा कार्यकर्ता हूॅ। दिनांक 11.10.2020 को अपने ईलाज हेतु अपनी साथी कार्यकर्ता के साथ चरक अस्पताल उज्जैन गई थी। जब वह अपनी गाड़ी पार्किंग हेतु अंदर गई तभी पार्किंग में खड़ा लड़का जिसका नाम रंजित था, वह फरियादिया का पीछा करने हुए पार्किंग तक आ गया व रास्ता रोक लिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तेरा चेहरा दिखा मुझे वीडियो बनाना है, फरियादिया के द्वारा चिल्लाचोट करने पर उसकी दोनों साथी वहां आ गई तो अभियुक्त उन्हें भी मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा। अभियुक्त के साथ वहा पर तीन अन्य साथीगण भी थे। अभियुक्त जाते-जाते बोला कि यदि वीडियो बनाने तथा हाथ पकडने वाली बात किसी को बताई तो जान से खत्म दूंगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किये कि अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो पुनः अपराध  कारित करेगा। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


            

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