जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 28.11.2013 के 10 बजे फरियादी दीपक सोनी ने दिनांक 27-28.11.2013 के दरम्यानी रात 01:30 से 4 बजे के बीच अज्ञात आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी लेख करायी कि वह ग्राम कुर्राहा में रहता है। सवेरे 4 बजे जब वह उठा तो उसके घर के बाहर उसके चाचा के बुलाने पर वह गया तो देखा कि उसके घर के बाजू के चाचा के घर का ताला तोडकर कोई अज्ञात चोर घर में घुस गया था और घर में घुसकर पेटी में रखे सोने, चांदी के जेवरात तथा उसके घर के जेवरात एवं पेटी में रखे 50-60 हजार रूपये चुराकर ले गया था। उक्त देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना गढीमलहरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी नन्ना नट पिता हजमत खान निवासी घटरा थाना गौरिहार ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से श्री प्रवेश अहिरवार,अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधांशू सिन्हा की न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।