पीड़िता ने थाना गढ़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बड़ी बहन और आरोपी धीरज गोटिया के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी बड़ी बहन और आरोपी एक ही जगह काम में जाते थे इस कारण से आरोपी का हमारे घर आना जाना लगा रहता था। दिनांक 14/02/19 को पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी और छोटा भाई बाहर खेल रहा था तभी आरोपी धीरज हमारे घर आया और पीड़िता से बोला कि तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ऐसा कहकर पीड़िता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाए और आरोपी धीरज गोठिया ने कई बार पीड़िता के घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिनांक 15/07/2020 को रात्रि करीब 9:00 बजे आरोपी पीड़िता के घर आया और बोला कि उसे पीड़िता की शादी करना है, ऐसा कहकर शोर मचाया और अपने घर आने से रोकने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 361/2020 धारा 376(2)ए, 376,377,506 भादावि एवं 3/4/5एम/6 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त धीरज गोटिया को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया।
शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी धीरज गोटिया का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।