गुरुवार, 15 अक्टूबर 2020

मोटरसायकल पर जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज ।



चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसायकल से जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया । कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र  कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 04.10.2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम काबरी तरफ से एक व्‍यक्ति काले रंग की मोटरसायकल पर पीछे एक केन बांधकर जिसमें पानी जैसा कुछ जहरीला पदार्थ भरकर ले जा रहा है। 


मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना भगवानपुरा ग्राम काबरी रोड पर कुंडिया नाले के पास पहुंचकर पुल की आड से देखा तो एक मोटरसायकल काले रंग की होण्डा साईन जिसके पीछे केन बंधी थी को घेराबंदी कर पकडकर उक्त  केन की तलाशी ली तो उसमें अनुपयुक्त जहरीली 35 लीटर स्प्रीट भरी हुई थी। आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संतोष पिता रमेश उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम राजनगांव जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तु त किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया ।




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