जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खातेगांव बस स्टैण्ड पर एक लड़का जिसने काला पेण्ट व काले रंग की टीषर्ट पहने है। अपने हाथ में चाकू लेकर अपराध करने की नीयत से घूम रहा है तत्काल पुलिस बल मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचा जहां पर मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का लड़का हाथ में चाकू लिये घूमता दिखा। जो पुलिस को देखकर वहा से भागने लगा। जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा।
उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय पिता रामू निवासी ग्राम पाड़ियादेह का होना बताया। लोहे के चाकू को पुलिस ने कब्जे में लिया और चाकू को रखने का वैध लाइसेस मांगा तो नही होना बताया। उक्त आरोपी का यह कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से थाना खाते गांव में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी अजय पिता रामू उम्र 20 साल निवासी गा्रमा पाड़िया देह तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेेेजा।