भिण्ड। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपिया आयशा बेगम द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे निरस्त कर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादी का लड़का को नशा करने की लत हैं।
मौहल्ले में रहने वाला अनीस खांन नशे का व्यापार करता है, जो फरियादी के लड़के को नशे का सामान देता है, जिसकी कोई पुरानी उधारी फरियादी के बेटे पर बताकर अनीस की मां आयशा बेगम और बहन दिनांक 04/10/2020 को सुबह लगभग 10ः30 बजे फरियादी के घर के अंदर घुस आयीं और उधार मांगने लगी और मां-बहन की गालियां दीं। दोनो ने मिलकर फरियादी की मारपीट की, जिससे उसे चोटें आयीं और दोनों ने जान से मारने की धमकी दीं। फरियादी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली भिण्ड के अपराध क्रमांक 463/2020 धारा 452,323,294,506,34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयीं तत्पश्चात् प्रकरण विवेचना में लिया गया।