थाना पनवार के अप0क्र0 105/19, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत दुकान से मोबाइल फोन चोरी वाले आरोपी अमित द्विवेदी पिता श्यामाकान्त द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, निवासी जोडावरपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी, त्योंथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.07.2020 को फरियादी अपनी दुकान का सामान लेने कल्याणपुर गया था और दुकान में उसका छोटा लड़का था जो गूंगा था और इसारे से बताने पर सामान देता था और पैसा ले लेता था। फरियादी करीब 05 बजे शाम को वापस आया तो उसके लड़के ने इसारे से बताया कि करीब 04 बजे अमित द्विवेदी एवं आशीष द्विवेदी दुकान पर पारलेजी बिस्कुट लेने आये थे उन्होने 100रू0 का नोट दिया था, फरियादी का लड़का दुकान के अन्दर खुल्ला पैसा लेने गया था तभी आरोपी अमित द्विवेदी ने दराज में रखा मोबाईल एवं करीब 3000/- नगदी रू0 चुराकर ले गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाए लगातार बढ़ रही है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह और भी अपराध को अंजाम दे सकता हैं। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा