सोमवार, 19 अक्टूबर 2020

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सत्यनारायण उर्फ गपोले द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।  


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाना देहात में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 13/10/2020 को अपने पति के साथ खेत पर चारा लेने गयी थीं। सुबह करीब 8 बजे फरियादिया का पति कुए पर पानी पीने चला गया, तब गांव का आरोपी गपोले आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और साथ चलने के लिये कहा। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति आ गया, जिसे देखकर आरोपी गपोले भाग गया और भागते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 641/2020 धारा 354, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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