मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि फरियादी ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की की मेरी गोहद चौराहा पर जनरल स्टोर की दुकान है वही पर रहता हूँ 7 दिन में एक बार आता हूँ घटना दिनंाक 05.09.2020 को मैं अपनी दुकान गोहद चौराहे करीबन दोपहर 3 बजे मेरी पत्नि ने मुझे फोन पर बताया कि पीड़िता बिना बतायें घर से चली गई। उसे आस-पास काफी ढूढ़ा कही नही मिली मुझे शक है कि पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया उक्त प्रकरण को थाना गोरमी मे अपराध क्रमांक 242/2020 धारा
363 भा0द0वि0 इजाफा 366(ए) 376(2)एन भा0द0वि0 , 5/6 पाॅक्सों एक्ट पर कायमी की गई दिनांक 10.09.2020 को अपह्यता को दस्तायाव कर धारा 161 जा.फौ. के कथन लिये गये व धारा 164 जा.फौ. के कथन कराये गये जिसे अपह्यता ने प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर द्वारा बलात्कार करना बताया ।
आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 438) प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 14.10.2020 को अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।