फरियादी ने थाना रांझी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14/06/2020 को दिन के 1 बजे की बात है, मैं और मेरे पति घर में खाना खा रहे थे और मेरी बेटी घर के बाहर थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाकर घर से बाहर निकले तो बाहर मेरी बेटी नहीं थी। आस-पास मोहल्ले पड़ोस में एवं नाते रिश्तेदारों के यहां पता लगाने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। मेरी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना रांझी के अपराध क्रमांक 485/2020 धारा 363, 366,376,376(2),376(2)(आई) भादावि एवं 3/4/5/6 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं गवाहों के समक्ष दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। पीड़िता के कथन लेख किए गए।
जिसमें उसने बताया की वह घटना दिनांक को आरोपी रोहित से मिलने झंडा चौक नई बस्ती गई थी। रोहित ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा और अपने साथ ले गया और बजरंग नगर में किराए के मकान में रखा और दिनांक 14/06/2020 से 30/06/2020 तक अपने साथ रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अभियुक्त रोहित वंशकार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रोहित वंशकार का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।