जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र.498/2020 धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी राहुल माली पिता प्रकाश माली उम्र 22 साल निवासी 1080 भागीरथ पुरा मराठी मोहल्ला इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में रखे जाने का निवेदन किया गया। वही आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया व जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अमिता जायसवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है व अपराध अभी अनुसंधान में है। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 08.10.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हल्की नीली सफेद रंग की शर्ट व भूरा लोवर पहने है जिसके हाथ में एक देशी कट्टा लिए विदुर नगर कलाली के सामने लोगो को डरा धमका रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे। जहां बताये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा। उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल माली पिता प्रकाश माली उम्र 22 साल निवासी 1080 भागीरथ पुरा मराठी मोहल्ला इंदौर बताया। उसकी तलाशी लेने पर कमर में दाहिने तरफ 12 बोर का एक देशी कट्टा तथा कट्टे की नाल में एक जिंदा कारतूस मिला । उक्त 12 बोर के कट्टे व कारतूस का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर तथा उक्त कट्टे व कारतूस को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आए, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।