शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/08/2020 को शाम को मृतक धर्मेन्द्र आरोपी इन्दरसिंह के साथ उसकी मोटरसाईकिल से उसकी ससुराल शुजालपुर आरोपी रमेश राठौड के यहां आया था। शुजालपुर से रात मे मृतक आरोपी इन्दर और उसका ससुर रमेश मोटरसाईकिल से तीनों शराब पीने के लिये मगरोंला तरफ गये थे। मंगरोला शराब दुकान से शराब लेकर नगरपालिका का कचरा इकटठा था उसी के पास खेत की मेंड किनारें बैठकर शराब पी रहे थे। आरोपी रमेश ने मृतक से और दारू लेकर आने का कहां तो उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी इन्दर ने उसे अश्लील गालीयां दी और बोला की मेरे ससुर का कहना नहीं मानता है, तु । यह कहकर उसे पकड लिया और आरोपी रमेश ने अपनी कमर में से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से धर्मेन्द्र की नाभि के नीचें, साइड में चाकू घोप दिया। जिससे धर्मेन्द्र को खून निकलने लगा। दोंनो आरोपीगण घायल धर्मेन्द्र को छोडकर मोटरसाईकिल से भाग गये। दूसरे दिन सुबह पुलिस घटना स्थल पर आई और देहाती नालसी लेखबद्ध की तथा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बाद थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बुधवार को आरोपी इन्दरसिंह का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।