बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

चोरी की संपत्ति का आद्यतन व्यापार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


 

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि,  न्यायालय  श्री नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील  सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र. 269/2020 धारा 379  भादवि में  गिरफ्तारशुदा आरोपी जतिन वर्मा  इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विशाल गुप्ता  एडीपीओ द्वारा  जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा, आरोपी  के फरार  होने की संभावना है,  अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। 


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा कपड़े की दुकान चलाता हूं दिनांक 2.08.20 को मैं अपनी एक्टिवा नंबर एमपी09 एस के 7615 मॉडल 2011 कीमत करीबन ₹15000 को अपने घर के सामने ओटले में खड़े करके अपनी रिश्तेदारी में राजस्थान परिवार सहित चला गया था कल रात रिश्तेदारी से वापस आया तो देखा कि मेरी एक्टिवा गाड़ी रखे हुए स्थान पर नहीं थी मेरे सूने मकान के ओटले से कोई अज्ञात बदमाश मेरी एक्टिवा चुरा कर ले गया है एक्टिवा की तलाश आसपास के क्षेत्रों में करने पर नहीं मिलने पर आज थाने पर रिपोर्ट करने आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए जिस पर से थाना सावेर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया  यह आरोपी अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर वाहनों की चोरी कर उनको बेचने का आद्यतन अपराधी होने से थाना सावेर द्वारा  प्रकरण  में  धारा 413, 414 का इजाफा किया गया। 

भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...