गुरुवार, 15 अक्टूबर 2020

नाबालिग लड़की की लज्‍जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्‍त की।


गुना। विशेष न्‍यायालय गुना ने नाबालिग लड़की की लज्‍जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी अरुण यादव को थाना म्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेज दिया जिसकी आज जमानत आवेदन निरस्‍त की। 



मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक10.09.2020 को आरोपी अरूण द्वारा दोपहर 02:00 बजे घर के बाहर खेड़े में फरियादिया के साथ छेडछाड करना तथा फरियादिया को जबरदस्‍ती बाथरूम में ले जाना तथा उक्‍त आरोपी द्वारा शैतान सिह, महेन्‍द्र सिंह, सोनू व बलवीर सिंह, रघुवीरसिंह, अभिषेक यादव, विवेक यादव को फोन करके बुलाना तथा उनके द्वारा फरियादिया के परिजनों की मारपीट कर अपराध कारित करने पर उक्‍त आरोपी के विरूद्ध थाना म्‍याना  में धारा 354, 147, 148, 323आईपीसी, इजाफा धारा 376 ipc तथा पोक्‍सो एक्‍ट की धारा 7/8, 3/4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रविकांत दुबे द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन निरस्‍त की।

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