न्यायालय माननीय कु0 वंदना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त चुन्नीलाल उर्फ मनोज पिता रामचन्दर निवासी- धोबी गली, तराना, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी सुयश ने हमराह अपने पिताजी के पुलिस थाना तराना पर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं तेजाजी चौक तराना में रहता हूं एवं मोबाईल शॉप की दुकान है, मेरे घर के पीछे बाड़ा है, जिसमें लोहे के सरिये रखे थे, मुझे बाडे में सरिये उठाने की आवाज आई तो मै तथा मेरे पिताजी पीछे बाडे में गये थे तो हमने देखा तो चुन्नीलाल उर्फ मनोज सरियो को उठा कर ले जा रहा था, मुझे देखकर सरिये छोड कर जाने लगा तो मैने और मेरे पिताजी ने कहा कि सरिये क्यो उठाऐ तो चुन्नीलाल मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा। मैने उसे गाली देने से मना किया तो चुन्नीलाल मेरे साथ झूमा-झटकी करने लगा और ईंट की मारी जो मेरे दोनो पैर की पिडली और दाहिने हाथ के पौचे में चोट आई। उसी समय कालू और गणेश आ गये तो कालू और मेरे पिताजी ने मुझे बचाया। चुन्नीलाल जाते-जाते बोला कि मेरे पर चोरी का आरोप लगाया या मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध पुलिस थाना तराना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त को थाना तराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई।