सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

मछली चोरी में हत्या करने वाले आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा मछली चोरी करने में पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी लक्ष्मण पिता गौरीलाल बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी चिरनीखेड़ा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत तीसरा जमानत आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.02.2020 को प्रतापसागर डेम से मछली चोरी की सूचना प्राप्त होने पर मृतक पिकअप चालक राजु रेवारी के साथ चोर का पीछा करने के लिए कुछ लोग गये थे, जिस पर आरोपी लक्ष्मण ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मृतक राजु को पत्थर सीने में लगा व उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 35/2020, धारा 294, 323, 304, 427 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पूर्व में दो बार आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये, जो खारिज हुए, जिस पर आरोपी द्वारा तीसरी बार जमानत आवेदन न्यायालय जावद के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...