मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020

नाबालिग को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने वाले दुष्कर्मी आरोपी की जमानत याचिका निरस्त*

पीड़िता ने दिनांक 22/09/2020 को थाना हनुमानताल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17/09/2020 को आरोपी ने पीड़िता को फोन कर अगले दिन सिंधी कैंप मिलने बुलाया। अगले दिन दिनांक 18/09/2020 को दिन में 11:30 बजे आरोपी और पीड़िता सिंधी कैंप में मिले। वहां से आरोपी पीड़िता को भेड़ाघाट ऑटो से घुमाने ले गया और वहां शाम तक रुके। शाम को आरोपी सिंधी कैंप में पीड़िता का बैग ले आया और सिंधी कैंप मैं उसने पीड़िता को साहिबा से मिलवाया जिससे पीड़िता पहले से परिचित थी । फिर आरोपी दोनों को अपने साथ अपने दोस्त सलीम के घर ले गया। अगले दिन आरोपी और साहिबा ने एक घर अहमदनगर मस्जिद के पास किराए से लिया। जहां पर आरोपी पीड़िता को लेकर गया और दोनों साथ में रहने लगे। दिनांक 20/09/2020 को रात में आरोपी ने पीड़िता से कहा कि उसकी तीन बहने हैं पहले वह उनकी शादी करेगा उसके 1 साल बाद वह पीड़िता से शादी करेगा। आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, जिसे पीड़िता ने मना कर दिया और कहा कि ये सब शादी के बाद होगा, तब आरोपी ने जबरजस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 616/2020 धारा 363,366,376 भादावि एवं 3/4 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 05/10/2020 को अभियुक्त मोहम्मद शहनबाज को गिरफतार कर विशेष न्यायाधीश श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मोहम्मद शहनबाज का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


भगवत उईके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ मीडिया सेल प्रभारी जिला- जबलपुर (म0प्र0)


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